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Fssai धारा २८ : खाद्य को वापस लेने की प्रक्रियाएं :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा २८ :
खाद्य को वापस लेने की प्रक्रियाएं :
१) यदि कोई खाद्य कारबारकर्ता यह समझता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा खाद्य जिसका उसने प्रसंस्करण, विनिर्माण या वितरण किया है, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुरूप नहीं है तो वह तत्काल प्रश्नगत खाद्य को बाजार से या उपभोक्ताओं से, उसके वापस लिए जाने के कारणों को उपदर्शित करते हुए, वापस लेने की प्रक्रियाएं आरंभ करेगा और उसकी सक्षम प्राधिकारियों को सूचना देगा।
२) खाद्य कारबारकर्ता सक्षम प्राधिकारियों को तत्काल सूचना देगा और उनके साथ सहयोग करेगा यदि वह यह समझता है या उसके पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि वह खाद्य जो उसने बाजार में भेजा है, उपभोक्ताओं के लिए असुरक्षित हो सकता है।
३) खाद्य कारबारकर्ता सक्षम प्राधिकारियों को उपभोक्ताओं की जोखिम को निवारित करने के लिए की गई कार्रवाई की सूचना देगा और किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों को सहयोग करने से निवारित या हतोत्साहित नहीं करेगा, जहां इस खाद्य से उत्पन्न होने वाली जोखिम को निवारित, कम या दूर किया जा सकता है।
४) प्रत्येक खाद्य कारबारकर्ता खाद्य को वापस लेने की प्रक्रियाओं से संबंधित ऐसी शर्तों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुसरण करेगा जिसे खाद्य प्राधिकरण विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

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