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Fssai धारा २३ : खाद्यों का पैकेजिंग और लेबल लगाना :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा २३ :
खाद्यों का पैकेजिंग और लेबल लगाना :
१) कोई व्यक्ति किन्हीं पैक किए गए खाद्य उत्पादों का, जिनको उस रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, चिह्नित नहीं किया गया है और उन पर लेबल नहीं लगाया गया है, विनिर्माण, वितरण, विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिए अभिदर्शित या प्रेषित नहीं करेगा या विक्रय के प्रयोजन के लिए किसी अभिकर्ता या दलाल को परिदत्त नहीं करेगा :
परंतु लेबलों पर ऐसा कोई कथन, दावा, डिजाइन या युक्ति अंतर्विष्ट नहीं होगी जो पैकेज में अंतर्विष्ट खाद्य उत्पाद के संबंध में किसी विशिष्टि में मिथ्या या भ्रामक हो या मात्रा संबंधी ऐसे पोषक तत्व जो औषधीय हों या चिकित्सा संबंधी दावे के हों या उक्त खाद्य उत्पादों के मूल स्थान के संबंध में हों।
२) प्रत्येक खाद्य कारवारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य के लेबल और प्रस्तुतीकरण जिसके अंतर्गत उनके आकार, रूप या पैकेजिंग, प्रयुक्त पैकेजिंग सामग्री, वह रीति जिसमें वे व्यवस्थित हैं और उस सेटिंग में जिसमें वे प्रदर्शित किए जाते हैं और वह सूचना, जो किसी भी माध्यम से उनके बारे में उपलब्ध कराई जाती है, उपभोक्ताओं को मार्गभ्रष्ट नहीं करती है।

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