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Fssai धारा १९ : खाद्य योज्यक या प्रसंस्करण सहाय्य का उपयोग :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
अध्याय ४ :
खाद्य पदार्थों के बारे में साधारण उपबंध :
धारा १९ :
खाद्य योज्यक या प्रसंस्करण सहाय्य का उपयोग :
किसी खाद्य पदार्थ में कोई खाद्य योज्यक या प्रसंस्करण सहाय्य तब तक अंतर्विष्ट नहीं होगा, जब तक कि वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार न हो।
स्पष्टीकरण :
इस धारा के प्रयोजनों के लिए, प्रसंस्करण सहाय्य से ऐसा पदार्थ या सामग्री अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतर्गत साधित्र या वर्तन नहीं है और जो स्वयं खाद्य संघटक के रूप में उपभोग में नहीं आता, उपचार या प्रसंस्करण के दौरान कतिपय प्रौद्योगिकी प्रयोजन को पूरा करने के लिए कच्ची सामग्री, खाद्य या उसके संघटकों के प्रसंस्करण में प्रयुक्त नहीं होता और जो अनाशयित किन्तु अंतिम उत्पाद में अवशिष्टों या व्युत्पन्नों की अपरिहार्य मौजूदगी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है।

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