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Fssai धारा १०० : शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, १९९२ का संशोधन :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा १०० :
शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, १९९२ का संशोधन :
अधिसूचित तारीख से ही शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, १९९२ (१९९२ का ४१) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के उपबंध निम्नलिखित संशोधनों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, अर्थात् :-
(a) क) मूल अधिनियम में, सर्वत्र खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ (१९५४ का ३७) के प्रति किसी निर्देश के स्थान पर, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, २००६ के प्रतिनिर्देश रखा जाएगा;
(b) ख) मूल अधिनियम की धारा १२ में, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ (१९५४ का ३७) की धारा ९ के अधीन नियुक्त खाद्य निरीक्षक के प्रति किसी निर्देश के स्थान पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, २००६ के अधीन नियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी के प्रतिनिर्देश रखा जाएगा;
(c) ग) मूल अधिनियम में, सर्वत्र खाद्य निरीक्षक के प्रतिनिर्देश के स्थान पर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद रखा जाएगा, और
(d) घ) मूल अधिनियम की धारा २१ की उपधारा (१) में खंड (a)(क) के प्रतिनिर्देश के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
((a)(क) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, २००६ की धारा ४२ की उपधारा (५) के अधीन निदेशित अभिहित अधिकारी या खाद्य सुरक्षा अधिकारी; या)

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