खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ८७ :
खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों तथा खाद्य सुरक्षा आयुक्त का लोक सेवक होना :
खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और उनके अधिकारियों को, जब वे इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या उनका कार्य करना तात्पर्यित है, भारतीय दंड संहिता (१८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थातर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।