खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
अध्याय १२ :
प्रकीर्ण :
धारा ८५ :
खाद्य प्राधिकरण को निदेश जारी करने और रिपोर्ट तथा विवरणियां अभिप्राप्त करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति :
१) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, खाद्य प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कृत्यों का पालन करते हुए, नीति के ऐसे प्रश्नों पर, जो तकनीकी और प्रशासनिक विषयों से संबंधित प्रश्नों से भिन्न हैं, ऐसे निदेशों द्वारा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर लिखित रूप में दे, आबद्ध होगा :
परंतु इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने से पूर्व खाद्य प्राधिकरण को, यथासाध्य, अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।
२) यदि केन्द्रीय सरकार और खाद्य प्राधिकरण के बीच इस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है कि कोई प्रश्न नीति से संबंधित है अथवा नहीं, तो इस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।
३) खाद्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार को, अपने क्रियाकलापों के संबंध में ऐसी विवरणियां या अन्य सूचना देगा, जिनकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।