Fssai धारा ८१ : खाद्य प्राधिकरण का बजट :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
अध्याय ११ :
वित्त, लेखा, लेखापरीक्षा और रिपोर्टें :
धारा ८१ :
खाद्य प्राधिकरण का बजट :
१) खाद्य प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा, जिसमें खाद्य प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित होंगे और उसे केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा ।
२) खाद्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे वित्तीय विनियम को अपनाएगा, जो विशिष्ट रूप में प्राधिकरण के बजट को तैयार करने और उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करता है।

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