Fssai धारा ३७ : खाद्य सुरक्षा अधिकारी :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ३७ :
खाद्य सुरक्षा अधिकारी :
१) खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेगा जिन्हें वह ठीक समझे तथा जिन्हें इस अधिनियम और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन उसके कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए उन्हें समनुदेशित करे ।
२) राज्य सरकार, विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार के ऐसे किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगी जिसके पास उपधारा (१) के अधीन विहित अर्हताएं हों ।

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