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Esa 1908 धारा ५ : संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखने के लिए दंड :

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम १९०८
धारा ५ :
संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखने के लिए दंड :
कोई व्यक्ति जो ऐसी परिस्थितियों में कोई विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग का विस्फोटक पदार्थ बनाता है या जानबूझकर अपने पास रखता है
या अपने नियंत्रणाधीन रखता है जिससे युक्तियुक्त रूप से यह संदेह उत्पन्न होता है कि वह उसे विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं बना रहा है या अपने पास नहीं रख रहा है या अपने नियंत्रणाधीन नहीं रख रहा है जब तक कि वह यह दर्शित नहीं कर सकता कि उसने उसे विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए बनाया है या अपने पास रखा है या अपने नियंत्रणाधीन रखा है –
(a)(क) किसी विस्फोटक पदार्थ की दशा में, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा;
(b)(ख) किसी विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ की दशा में, कठोर आजीवन कारावास से या ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।)
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१. २००१ के अधिनियम सं०५४ की धारा २ द्वारा (धाराओं २ से ५ के स्थान पर) प्रतिस्थापित ।

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