Site icon Ajinkya Innovations

Esa 1908 धारा ४ : विस्फोट कारित करने के प्रयत्न के लिए या जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने के आशय से विस्फोटक बनाने या रखने के लिए दंड :

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम १९०८
धारा ४ :
विस्फोट कारित करने के प्रयत्न के लिए या जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने के आशय से विस्फोटक बनाने या रखने के लिए दंड :
कोई व्यक्ति जो विधिविरुद्धत: और विद्वेषत:-
(a)(क) इस प्रकार का विस्फोट, जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या संपत्ति को गंभीर क्षति होने की सम्भाव्यता है, किसी विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित करने के आशय से कोई कार्य करेगा या किसी विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित करने के लिए षड्यंत्र करेगा; या
(b)(ख) कोई विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग का विस्फोटक पदार्थ इस आशय से बनाएगा या अपने पास रखेगा या अपने नियंत्रणाधीन रखेगा कि उसके द्वारा वह जीवन को जोखिम में डाले या संपत्ति को गंभीर क्षति कारित करे अथवा उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन को जोखिम में डालने या सपत्ति को गंभीर क्षति कारित करने के लिए समर्थ बनाए,
चाहे कोई विस्फोट होता है या नहीं और चाहे किसी व्यक्ति या संपत्ति को वस्तुतः कोई क्षति हुई हो अथवा नहीं –
(एक) किसी विस्फोटक पदार्थ की दशा में, आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा;
(दो) किसी विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ की दशा में, कठोर आजीवन कारावास से या ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
———
१. २००१ के अधिनियम सं०५४ की धारा २ द्वारा (धाराओं २ से ५ के स्थान पर) प्रतिस्थापित ।

Exit mobile version