Esa 1908 धारा १ : संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना :

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, १९०८
१.(१९०८ का अधिनियम सं० ६)
धारा १ :
संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना :
विस्फोटक पदार्थों से सम्बन्धित विधि को और संशोधित करने के लिए अधिनियम
विस्फोटक पदार्थों से संबंधित विधि को और संशोधित करना आवश्यक है, अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :
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(१) यह अधिनियम विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, १९०८ कहा जा सकेगा।
२.(२) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ३.(***) और यह ४.(भारत के बाहर) भारत के नागरिकों को भी लागू होता है।)
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१. इस अधिनियम का विस्तारण १९६२ के विनियम सं० १२ की धारा ३ और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर किया गया और १९६३ के विनियम सं०७ की धारा (३) और पहली अनुसूची द्वारा पांडिचेरी पर तथा १९६३ के विनियम सं०६ की धारा २ और पहली अनुसूची द्वारा दादरा और नागर हवेली पर तथा १९६५ के विनियम सं० ८ की धारा ३ और अनुसूची द्वारा (१-१०-१९६७ से) संपूर्ण लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर और अधिसूचना सं० सा० का० नि० २०१, तारीख ३०-१-१९७६ द्वारा सिक्किम राज्य पर लागू किया गया।
२. विधि अनुकूलन आदेश, १९५० द्वारा पूर्ववर्ती उपधारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. १९५१ के अधिनियम सं०३ की धारा ३ और अनुसूची द्वारा भाग ख राज्यों के सिवाय शब्द निरसित ।
४ १९५१ के अधिनियम सं०३ की धारा ३ और अनुसूची द्वारा जहां कहीं पर भी वे हों शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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