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Epa act 1986 धारा १ : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६
अध्याय १ :
प्रारंभिक :
धारा १ :
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :
(१९८६ का अधिनियम संख्यांक २९)
पर्यावरण के संरक्षण और सुधार का और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम
संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में, जो जून, १९७२ में स्टाकहोम में हुआ था और जिसमें भारत ने भाग लिया था, यह विनिश्चय किया गया था कि मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए समुचित कदम उठाए जाएं;
यह आवश्यक समझा गया है कि पूर्वोक्त निर्णयों को, जहां तक उनका संबंध पर्यावरण संरक्षण और सुधार से तथा मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों और संपत्ति को होने वाले परिसंकट के निवारण से है, लागू किया जाए ;
भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :
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(१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ है।
(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
(३) यह उस १.(तारीख) को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।
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१. १९ नवंबर १९८६, अधिसूचना सं० जी.एस.आर. ११९८ (ई), दिनांक १२ नवंबर १९८६, भारत का राजपत्र, असाधारण भाग २, खंड ३ (एक) देखें ।

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