Site icon Ajinkya Innovations

Epa act 1986 धारा ११ : नमूने लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६
धारा ११ :
नमूने लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :
(१) केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी को विश्लेषण के प्रयोजन के लिए किसी कारखाने, परिसर या अन्य स्थान से वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थ के नमूने ऐसी रीति से लेने की शक्ति होगी, जो विहित की जाए।
(२) उपधारा (१) के अधीन लिए गए किसी नमूने के किसी विश्लेषण का परिणाम किसी विधिक कार्यवाही में साक्ष्य में तब तक ग्राह्य नहीं होगा जब तक उपधारा (३) और उपधारा (४) के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया जाता है।
(३) उपधारा (४) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपधारा (१) के अधीन नमूना लेने वाला व्यक्ति-
(a) (क) इस प्रकार विश्लेषण कराने के अपने आशय की सूचना की ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या उस स्थान के भारसाधक व्यक्ति पर तुरन्त तामील करेगा;
(b) (ख) अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या व्यक्ति की उपस्थिति में विश्लेषण के लिए नमूना लेगा;
(c) (ग) नमूने को आधान या आधानों में रखवाएगा जिसे चिन्हित और सील बन्द किया जाएगा और उस पर नमूना लेने वाला व्यक्ति और अभिष्ठाता या उसका अभिकर्ता या व्यक्ति दोनों हस्ताक्षर करेंगे;
(d) (घ) आधान या आधानों को धारा १२ के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला को अविलंब भेजेगा।
(४) जब उपधारा (१) के अधीन विश्लेषण के लिए कोई नमूना लिया जाता है और नमूना लेने वाला व्यक्ति अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या व्यक्ति पर उपधारा (३) के खंड (क) के अधीन सूचना की तामील करता है तब-
(a) (क) ऐसे मामले में जहां अधिष्ठाता, उसका अभिकर्ता या व्यक्ति जानबूझकर अनुपस्थित रहता है वहां नमूना लेने वाला व्यक्ति विश्लेषण के लिए नमुना आधान या आधानों में रखवाने के लिए लेगा, जिसे चिन्हित और सील बंद किया जाएगा और नमूना लेने वाला व्यक्ति भी उस पर हस्ताक्षर करेगा; और
(b) (ख) ऐसे मामले में जहां नमूना लिए जाने के समय अधिष्ठाता या उसका अभिकर्ता या व्यक्ति उपस्थित रहता है, किन्तु उपधारा (३) के खंड (ग) के अधीन अपेक्षित रूप में नमूने के चिन्हित और सील बंद आधान या आधानों पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है वहां चिन्हित और सील बन्द आधान या आधानों पर नमूना लेने वाला व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा, और नमूना लेने वाला व्यक्ति आधान और आधानों को धारा १२ के अधीन स्थापित या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए अविलम्ब भेजेगा और ऐसा व्यक्ति धारा १३ के अधीन नियुक्त या मान्यताप्राप्त सरकारी विश्लेषक को अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या व्यक्ति के, यथास्थिति, जानबूझकर अनुपस्थित रहने अथवा आधान या आधानों पर हस्ताक्षर करने से उसके इंकार करने के बारे में लिखित जानकारी देगा।

Exit mobile version