Epa act 1986 धारा १३ : सरकारी विश्लेषक :

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६
धारा १३ :
सरकारी विश्लेषक :
केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे और जिनके पास विहित अर्हताएं हैं, धारा १२ की उपधारा (१) के अधीन स्थापित या मान्यताप्राप्त किसी पर्यावरण प्रयोगशाला को विशेलषण के लिए भेजे गए वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थ के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए सरकारी विश्लेषक नियुक्त कर सकेगी या मान्यता दे सकेगी।

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