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Dpa 1961 धारा ८क : १.(कुछ मामलों में सबूत का भार :

दहेज प्रतिषेध अधिनियम १९६१
धारा ८क :
१.(कुछ मामलों में सबूत का भार :
जहां कोई व्यक्ति धारा ३ के अधीन कोई दहेज लेने या दहेज का लेना दुष्प्रेरित करने के लिए या धारा ४ के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है वहां यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है।)
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१.१९८६ के अधिनियम सं० ४३ की धारा ८ द्वारा (१९-११-१९८६ से) अन्त:स्थापित ।

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