दहेज प्रतिषेध अधिनियम १९६१
धारा ५ :
दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना :
दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा।
दहेज प्रतिषेध अधिनियम १९६१
धारा ५ :
दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना :
दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा।