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Cotpa धारा ७ : सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों के व्यापार और वाणिज्य तथा उनके उत्पादन, प्रदाय और वितरण पर निर्बन्धन :

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३
धारा ७ :
सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों के व्यापार और वाणिज्य तथा उनके उत्पादन, प्रदाय और वितरण पर निर्बन्धन :
(१) कोई व्यक्ति, तब तक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों का उत्पादन, प्रदाय या वितरण नहीं करेगा जब तक कि सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के प्रत्येक पैकेज या उसके लेबल पर, जो उसके द्वारा उत्पादित किया गया है, प्रदाय किया गया है या वितरित किया गया है, १.(ऐसी विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है जिसके अंतर्गत सचित्र चेतावनी भी है, जो विहित की जाए।)
(२) कोई व्यक्ति तब तक सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों का व्यापार या वाणिज्य नहीं करेगा जब तक कि सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद के प्रत्येक पैकेज या उसके लेबल पर जिसका उसके द्वारा विक्रय, प्रदाय या वितरण किया गया है, विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है।
(३) कोई व्यक्ति तब तक मूल्यवान प्रतिफल के लिए या वितरण या प्रदाय के लिए या भारत में विक्रय के लिए सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों का आयात नहीं करेगा जब तक कि उसके द्वारा इस प्रकार आयातित सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्येक पैकेज या उसके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है।
(४) ऐसे पैकेज के जिसमें सिगरेट या कोई अन्य तंबाकू उत्पाद मूल्यवान प्रतिफल के लिए वितरण, विक्रय या प्रदाय हेतु पैक किए गए हैं वृहत्तम पैनलों में से कम-से-कम एक पैनल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी दृश्यमान होगी।
(५) कोई भी व्यक्ति, सिगरेटों या किन्हीं अन्य तम्बाकू उत्पादों का प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उत्पादन, प्रदाय या वितरण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके द्वारा उत्पादित, प्रदाय किए गए या वितरित, यथास्थिति, सिगरेटों या किन्हीं अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रत्येक पैकेज पर या उसके लेबल पर निकोटीन और टार अंतर्वस्तु को उसकी अधिकतम अनुज्ञेय सीमा सहित उपदर्शित न किया गया हो:
परंतु निकोटीन और टार अंतर्वस्तुएं उसकी अधिकतम अनुज्ञेय मात्रा से, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं, अधिक नहीं होंगी।
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१. २००७ के अधिनियम सं० ३८ की धारा २ द्वारा प्रतिस्थापित।

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