सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३
धारा २ :
संघ द्वारा नियंत्रण की समीचीनता के बारे में घोषणा :
यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि संघ को तम्बाकू उद्योग अपने नियंत्रण में लेना चाहिए।
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३
धारा २ :
संघ द्वारा नियंत्रण की समीचीनता के बारे में घोषणा :
यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि संघ को तम्बाकू उद्योग अपने नियंत्रण में लेना चाहिए।