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Cotpa धारा १९ : अपील :

सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने अधिनियम २००३
धारा १९ :
अपील :
(१) अधिहरण का न्यायनिर्णयन करने वाले, लागत के संदाय का आदेश देने वाले न्यायालय के किसी विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे न्यायालय को अपील कर सकेगा जिसको ऐसे न्यायालय के विनिश्चय की अपील होती है।
(२) अपील न्यायालय, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, उस विनिश्चय या आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि करने, उपांतरण करने या उलटने के लिए, जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित कर सकेगा या यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात, यथास्थिति, नए विनिश्चय या न्यायनिर्णयन के लिए, ऐसे निदेश सहित जैसा वह उचित समझे, मामले को वापस भेज सकेगा:
परंतु अधिहरण के बदले किसी जुर्माने में वृद्धि करने वाला या अधिक मूल्य के माल का अधिहरण करने वाला आदेश इस धारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को अभ्यावेदन करने या यदि वह ऐसी वांछा करे तो, अपनी प्रतिरक्षा में व्यक्तिगत रूप से या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।
(३) अपील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कोई और अपील नहीं होगी।

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