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Cotpa धारा १७ : न्यायनिर्णयन :

सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने अधिनियम २००३
धारा १७ :
न्यायनिर्णयन :
सिगरेटों या किन्हीं अन्य तम्बाकू उत्पादों के किसी अधिहरण का न्यायनिर्णयन या संदत्त किए जाने के लिए खर्च का आदेश, –
(a)(क) उस मूल अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा अधिहरण किया गया है या खर्च संदत्त किए जाने का आदेश किया गया है, बिना किसी परिसीमा के, किया जा सकेगा;
(b)(ख) ऐसी परिसीमाओं के अधीन रहते हए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं ऐसे किसी अन्य न्यायालय द्वारा जो ऐसे सिविल न्यायालय से नीचे का न हो, जिसकी धन संबंधी अधिकारिता, पांच हजार रुपए से अधिक हो, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, किया जा सकेगा।

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