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Cotpa धारा १६ : अधिहरण का अन्य दंडों में बाधा न होना :

सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने अधिनियम २००३
धारा १६ :
अधिहरण का अन्य दंडों में बाधा न होना :
इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई अधिहरण, संदत्त किए जाने के लिए आदेशित खर्च ऐसे किसी दंड का दिया जाना निवारित नहीं करेगा, जिसके लिए उसके द्वारा प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों या किसी अन्य विधि के अधीन दायी है।

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