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Cotpa धारा १४ : पैकेज का अधिहरण :

सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने अधिनियम २००३
धारा १४ :
पैकेज का अधिहरण :
सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों का कोई पैकेज या सिगरेटों अथवा किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों की कोई विज्ञापन सामग्री, जिसके संबंध में इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, अधिहरण किए जाने के लिए दायी होगा :
परंतु जहां, अधिहरण का न्यायनिर्णयन करने वाले न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध कर दिया जाता है कि वह व्यक्ति, जिसके कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद का कोई ऐसा पैकेज पाया जाता है, इस अधिनियम के उपबंधों को भंग करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, वहां न्यायालय ऐसे पैकेज का अधिहरण करने के लिए आदेश करने के स्थान पर इस अधिनियम के उपबंधों को भंग करने वाले दोषी व्यक्ति के विरुद्ध, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य ऐसा आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

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