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Cotpa धारा १३ : अभिग्रहण की शक्ति :

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३
धारा १३ :
अभिग्रहण की शक्ति :
(१) यदि कोई पुलिस अधिकारी, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो या राज्य के खाद्य या ओषध प्रशासन का कोई अधिकारी या समतुल्य पद धारण करने वाला कोई अन्य अधिकारी, जो पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण हो कि,-
(a)(क) सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेज के संबंध में; या
(b)(ख) सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन के संबंध में,
इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है तो वह विहित रीति में ऐसे पैकेज या विज्ञापन सामग्री का अभिग्रहण कर सकेगा।
(२) उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन अभिग्रहण किए गए सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेज या विज्ञापन सामग्री का, ऐसे अधिकारी द्वारा जिसने उस पैकेज या विज्ञापन सामग्री का अभिग्रहण किया है, अभिग्रहण की तारीख से नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए तब तक प्रतिधारण नहीं किया जाएगा जब तक कि उस जिला न्यायाधीश का, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा अभिग्रहण किया गया था ऐसे प्रतिधारण के लिए अनुमोदन अभिप्राप्त नहीं कर लिया गया है।

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