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Cotpa धारा १० : अक्षरों और अंकों का आकार :

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३
धारा १० :
अक्षरों और अंकों का आकार :
कोई विनिर्दिष्ट चेतावनी या सिगरेटों और किन्हीं अन्य तम्बाकू उत्पादों में निकोटीन और टार अंतर्वस्तु का उपदर्शन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं समझा जाएगा यदि प्रत्येक अक्षर या अंक या दोनों की ऊंचाई, जो ऐसी चेतावनी और उपदर्शन में प्रयुक्त हैं, उस ऊंचाई से कम है, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

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