Cotpa धारा ९ : वह भाषा जिसमें विनिर्दिष्ट चेतावनी अभिव्यक्त की जाएगी :

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३
धारा ९ :
वह भाषा जिसमें विनिर्दिष्ट चेतावनी अभिव्यक्त की जाएगी :
(१) जहां, सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पादों को अंतर्विष्ट करने वाले किसी पैकेज पर या उसके लेबल पर प्रयुक्त भाषा,-
(a)(क) अंग्रेजी है, वहां विनिर्दिष्ट चेतावनी अंग्रेजी भाषा में अभिव्यक्त की जाएगी,
(b)(ख) कोई भारतीय भाषा या भाषाएं हैं, वहां विनिर्दिष्ट चेतावनी उस भारतीय भाषा या भाषाओं में अभिव्यक्त की जाएगी;
(c)(ग) अंग्रेजी और एक या अधिक भारतीय भाषाएं, दोनों हैं, वहां विनिर्दिष्ट चेतावनी अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ ऐसी भारतीय भाषा या भाषाओं में भी अभिव्यक्त की जाएगी;
(d)(घ) भागत: अंग्रेजी और भागत: कोई भारतीय भाषा या भाषाएं हैं, वहां विनिर्दिष्ट चेतावनी अंग्रेजी भाषा और साथ ही ऐसी भारतीय भाषा या भाषाओं में भी अभिव्यक्त की जाएगी ;
(e)(ङ) कोई विदेशी भाषा है, वहां विनिर्दिष्ट चेतावनी अंग्रेजी भाषा में अभिव्यक्त की जाएगी;
(f)(च) भागत: कोई विदेशी भाषा और भागत अंग्रेजी या कोई भारतीय भाषा या भाषाएं हैं, वहां विनिर्दिष्ट चेतावनी अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ ऐसी भारतीय भाषा या भाषाओं में अभिव्यक्त की जाएगी।
(२) सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के किसी पैकेज या उसके लेबल पर कोई ऐसी विषयवस्तु या कथन अंतर्विष्ट नहीं होगा जो विनिर्दिष्ट चेतावनी से असंगत हो या निन्दात्मक हो।

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