Cotpa धारा ५ : सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिषेध :

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३
धारा ५ :
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिषेध :
(१) कोई व्यक्ति, जो सिगरटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, प्रदाय या वितरण में लगा है या लगा होना तात्पर्यित है, इसका विज्ञापन नहीं करेगा और कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका किसी माध्यम पर नियंत्रण हो, उक्त माध्यम द्वारा सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन नहीं होने देगा और कोई व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन में भाग नहीं लेगा जिसमें प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग या उपभोग का सुझाव दिया गया हो या संप्रवर्तन किया गया हो।
(२) कोई व्यक्ति किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक फायदे के लिए –
(a)(क) सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के किसी विज्ञापन का संप्रदर्शन नहीं करेगा, संप्रदर्शन नहीं कराएगा या उसे संप्रदर्शन के लिए अनुज्ञात या प्राधिकृत नहीं करेगा; या
(b)(ख) किसी ऐसी फिल्म या वीडियो टेप का विक्रय नहीं करेगा या विक्रय नहीं कराएगा या विक्रय करने के लिए अनुज्ञात या प्राधिकृत नहीं करेगा जिसमें सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन हो; या
(c)(ग) ऐसे किसी पर्णक, पर्चे या दस्तावेज का, जो सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन है या जिसमें ऐसा विज्ञापन है, जनता में वितरण नहीं करेगा, वितरण नहीं कराएगा या उसे वितरण के लिए अनुज्ञात या प्राधिकृत नहीं करेगा; या
(d)(घ) सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के किसी विज्ञापन का किसी भूमि, भवन, दीवाल, होर्डिंग, फ्रेम, पोस्ट या संरचना पर या उसके ऊपर या किसी यान में या उसके ऊपर न परिनिर्माण करेगा, न प्रदर्शन करेगा, उसे न लगाएगा और न लगाए रखेगा और न ही उसका किसी भी स्थान में किसी भी रीति से प्रदर्शन करेगा:
परंतु यह उपधारा, –
(a)(क) सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद अंतर्विष्ट करने वाले किसी पैकेज में या उस पर सिगरेट या तंबाकू उत्पाद के किसी विज्ञापन;
(b)(ख) सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन, जो किसी ऐसे भांडागार या दुकान के प्रवेश स्थान पर या उसके भीतर प्रदर्शित किया गया है जहां सिगरेट या कोई अन्य तंबाकू उत्पाद वितरण या विक्रय के लिए प्रस्थापित है,
के संबंध में लागू नहीं होगी।
(३) कोई व्यक्ति किसी संविदा के अधीन या अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए या दिए जाने के लिए करार में प्रयोजन, दान, पुरस्कार या छात्रवृत्ति के लिए विनियम में, –
(a)(क) सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के उपयोग या खपत का; या
(b)(ख) सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के किसी व्यापार चिन्ह या ब्राण्ड नाम का, संवर्धन नहीं करेगा या उसके संवर्धन के लिए करार नहीं करेगा।

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