सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने अधिनियम २००३
धारा २० :
विनिर्दिष्ट चेतावनी देने और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु का उपदर्शन करने में असफल रहने पर दंड :
(१) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी सिगरेटों या ऐसे तम्बाकू उत्पादों का उत्पादन या विनिर्माण करेगा जिन पर या तो पैकेज पर या उनके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन और टार अंतर्वस्तु नहीं दी गई है, प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषिसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
(२) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी सिगरेटों या तम्बाकू उत्पादों का विक्रय या वितरण करेगा जिन पर या तो पैकेज पर या उनके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु नहीं दी गई है, प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुमनि से, जो तीन हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।