Site icon Ajinkya Innovations

Constitution अनुच्छेद ९० : उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद ९० :
उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना ।
राज्य सभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य –
क) यदि राज्य सभा का सदस्य नहीं है तो अपना पद रिक्त कर देगा;
ख) किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; और
ग) राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा:
परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो ।

Exit mobile version