Site icon Ajinkya Innovations

Constitution अनुच्छेद ६९ : उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद ६९ :
उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ।
प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पदग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्निलिखित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात् :-
मे, अमुक —-ईश्वर की शपथ लेता हूं / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं—- कि मै विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रध्दा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रध्दापूर्वक निर्वहन करूंगा ।

Exit mobile version