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Constitution अनुच्छेद ५७ : पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद ५७ :
पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता ।
कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधो के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

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