Site icon Ajinkya Innovations

Constitution अनुच्छेद ५१ : अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृध्दि ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद ५१ :
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृध्दि ।
राज्य-
क)अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृध्दि के,
ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का,
ग) संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि- बाध्यताओं के प्रति आदर बढाने का, और
घ) अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थम् द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का, प्रयास करेगा ।

Exit mobile version