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Constitution अनुच्छेद ४९ : राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद ४९ :
राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण ।
१.(संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन) राष्ट्रीय महत्व वाले १.(घोषित किए गए) कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरूचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का, यथास्थित, लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी ।
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१.संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, १९७६ की धारा २७ द्वारा संसद् द्वारा विधि द्वारा घोषित के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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