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Constitution अनुच्छेद ४३ : कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद ४३ :
कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि ।
राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वांह मजदूरी, शिष्ट जीवनस्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढाने का प्रयास करेगा ।

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