Site icon Ajinkya Innovations

Constitution अनुच्छेद ३७१ग : मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद ३७१ग :
१(मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध ।
१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, मणिपूर राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा, उस राज्य की विधान सभा की एक समिति के गठन और कृत्यों के लिए, जो समिति उस राज्य के पहाडी क्षेत्रों से निर्वाचित उस विधान सभा के सदस्यों से मिलकर बनेगी, राज्य की सरकार के कामकाज के नियमों में और राज्य की विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों में किए जाने वाले उपांतरणों के लिए और ऐसी समिति का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर सकेगा ।
२) राज्यपाल प्रतिवर्ष या जब कभी राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा करे, मणिपुर राज्य के पहाडी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्य को निदेश देने तक होगा ।)
स्पष्टीकरण – इस अनुच्छेद में, पहाडी क्षेत्रों से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत है जिन्हें राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, पहाडी क्षेत्र घोषित करे । )
————-
१.संविधान (सत्ताईसवां संशोधन) अधिनियम, १९७१ की धारा ५ द्वारा (१५-२-१९७२ से ) अंत:स्थापित ।

Exit mobile version