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Constitution अनुच्छेद ३७१ख : असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद ३७१ ख :
१(असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध ।
इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, असम राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा, उस राज्य की विधान सभा की एक समिति के गठन और कृत्यों के लिए, जो समिति छठी अनुसूची के पैरा २० से संलग्न सारणी के २.(भाग १) में विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों से निर्वाचित उस विधान सभा के सदस्यों से और उस विधान सभा के उतने अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जितने आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा ऐसी समिति के गठन और उसके उचित कार्यकरण के लिए उस विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों में किए जाने वाले उपांतरणों के लिए उपबंध कर सकेगा । )
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१.संविधान (बाइसवां संशोधन) अधिनियम, १९६९ की धारा ४ द्वारा अंत:स्थापित ।
२.पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन )अधिनियम, १९७१ (१९७१ का ८१) की धारा ७१ द्वारा (२१-१-१९७२ से) भाग क के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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