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Constitution अनुच्छेद ३३५ : सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद ३३५ :
सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे ।
संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों अ‍ौर अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा :
१.(परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं के किसी वर्ग या वर्गों में या पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए, किसी परीक्षा में अर्हक अंकों में छुट देने या मूल्यांकन के मानकों को घटाने के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।)
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१.संविधान (बयासीवां संशोधन) अधिनियम, २००० की धारा २ द्वारा अंत: स्थापित ।

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