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Constitution अनुच्छेद २९०क : कुछ देवस्वम् निधियों को वार्षिक संदाय ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद २९० क :
१.(कुछ देवस्वम् निधियों को वार्षिक संदाय ।
प्रत्येक वर्ष छियालीस लाख पचास हजार रूपए की राशि केरल राज्य की संचित निधि पर भारित की जाएगी और उस निधि में से तिरूवांकुर देवस्वम् निधि को संदत्त की जाएगी और प्रत्येक वर्ष तेरह लाख पचास हजार रूपए की राशि २.(तमिलनाडु ) राज्य की संचित निधि पर भारित की जाएगी और उस निधि में से १ नवंबर, १९५६ को उस राज्य को तिरूवांकुर- कोचीन राज्य से अंतरित राज्यक्षेत्रों के हिंदू मंदिरों और पवित्र स्थानों के अनुरक्षण के लिए उस राज्य में स्थापित देवस्वम् निधि को संदत्त की जाएगी । )
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१.संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम १९५६ की धारा १९ द्वारा अंत: स्थापित ।
२.मद्रास राज्य (नाम-परिवर्तन ) अधिनियम, १९६८ (१९६८ का ५३ ) की धारा ४ द्वारा (१४-१-१९६९ से) मद्रास के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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