Site icon Ajinkya Innovations

Constitution अनुच्छेद २८२ : संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय ।

भारत का संविधान
प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध :
अनुच्छेद २८२ :
संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय ।
संघ या राज्य किसी लोक प्रयोजन के लिए कोई अनुदान इस बात के होते हुए भी दे सकेगा कि वह प्रयोजन ऐसा नहीं है जिसके संबंध में, यथास्थिति, संसद् या उस राज्य का विधान -मंडल विधि बना सकता है ।

Exit mobile version