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Constitution अनुच्छेद २७३ : जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद २७३ :
जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान ।
१)जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के प्रत्येक वर्ष के शुध्द आगम का कोई भाग असम, बिहार, १.(ओडिशा ) और पश्चिमी बंगाल राज्यों को साँप दिए जाने के स्थना पर उन राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर ऐसी राशियां भारित की जाएंगी जो विहित की जाएं ।
२) जूट पर और जूट उत्पादों पर जब तक भारत सरकार कोई निर्यत शुल्क उद्गृहीत करती रहती है तब तक या इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति तक, इन दोनों में से जो भी पहले हो, इस प्रकार विहित राशियां भारत की संचित निधि पर भारित बनी रहेंगी ।
३)इस अनुच्छेद में विहित पद का वही अर्थ है जो अनुच्छेद २७० में है ।
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१.उडीसा (नाम -परिवर्तन) अधिनियम, २०११ (२०११ का १५) की धारा ५ द्वारा (१-११-२०११ से) उडीसा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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