Site icon Ajinkya Innovations

Constitution अनुच्छेद २४६क : माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध :

भारत का संविधान
अनुच्छेद २४६क :
१.(माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध :
१) अनुच्छेद २४६ और अनुच्छेद २५४ में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को, और खंड (२) के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल को, संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति होगी ।
२) जहां माल का या सेवाओं का अथवा दोनों का प्रदाय अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में होता है वहां संसद् को, माल और सेवा कर के संबंध में विधियां बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है ।
स्पष्टीकरण :
इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद २७९क के खंड (५) में निर्दिष्ट माल और सेवा कर के संबंध में, माल और सेवा कर परिषद् द्वारा सिफारिश की गई तारीख से प्रभावी होंगे ।)
———
१. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम २०१६ की धारा २ द्वारा (१६-९-२०१६ से) अन्त:स्थापित ।

Exit mobile version