भारत का संविधान
भाग ९क :
१.(नगरपालिकाएं :
अनुच्छेद २४३ त :
परिभाषाएं ।
इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –
क) समिति से अनुच्छेद २४३ ध के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;
ख) जिला से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है ;
ग) महानगर क्षेत्र से दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें एक या अधिक जिले समाविष्ट हैं और जो दो या अधिक नगरपालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है तथा जिसे राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करे;
घ) नगरपालिका क्षेत्र से राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किसी नगरपालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है ;
ड) नगरपालिका से अनुच्छेद २४३थ के अधीन गठित
च) पंचायत से अनुच्छेद २४३ ख के अधीन गठित कोई पंचायत अभिप्रेत है ;
छ) जनसंख्या से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकडे प्रकाशित हो गए हैं।
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१ संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, १९९२ की धारा २ द्वारा (१-६-१९९३ से )अंत:स्थापित ।
