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Constitution अनुच्छेद २३९ : संघ राज्यक्षेत्रांचे प्रशासन :

भारत का संविधान
भाग आठ :
१.(संघ राज्यक्षेत्रे) :
अनुच्छेद २३९ :
२.(संघ राज्यक्षेत्रांचे प्रशासन :
१) संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित, जो वह विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वह ठीक समझता है ।
२) भाग ६ में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा और जहां कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाता है वहां वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद् से स्वतंत्र रूप से करेगा ।)
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१.संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा १७ द्वारा शीर्षक प्रथम अनुसूची के भाग ग में के राज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२.संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा १७ द्वारा अनुच्छेद २३९ और अनुच्छेद २४० के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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