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Constitution अनुच्छेद १७४ : राज्य के विधान -मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद १७४ :
१.(राज्य के विधान -मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन ।
१) राज्यपाल, समय- समय पर, राज्य के विधान- मंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा ।
२) राज्यपाल, समय – समय पर, –
क) सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा ;
ख) विधान सभा का विघटन कर सकेगा । )
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१.संविधान ( पहला संशोधन ) अधिनियम, १९५१ की धारा ८ द्वारा अनुच्छेद १७४ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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