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Constitution अनुच्छेद १५९ : राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद १५९ :
राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ।
प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात् :-
मैं, अमुक , ईश्वर की शपथ लेता हूं / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं – कि मैं श्रध्दापूर्वक ……………. (राज्य का नाम ) के राज्यपाल के पद का कार्यपालन (अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन ) करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं ……… (राज्य का नाम) की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा ।

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