भारत का संविधान
अनुच्छेद १५५ :
राज्यपाल की नियुक्ति ।
राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा ।
भारत का संविधान
अनुच्छेद १५५ :
राज्यपाल की नियुक्ति ।
राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा ।