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Constitution अनुच्छेद ११९ : संसद् में वित्तीय कार्य संबंधी प्रकिया का विधि द्वारा विनियमन ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद ११९ :
संसद् में वित्तीय कार्य संबंधी प्रकिया का विधि द्वारा विनियमन ।
संसद्, वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित, संसद् के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकेगी तथा यदि और जहां तक इस प्रकार बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध अनुच्छेद ११८ के खंड (१) के अधीन संसद् के किसी सदन द्वारा बनाए गए नियम से या उस अनुच्छेद के खंड (२) के अधीन संसद् के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश से असंगत है तो और वहां तक ऐसा उपबंध अभिभावी होगा ।

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