Constitution परिशिष्ठ ३ : संविधान के अनुच्छेद ३७० (३) के अधीन घोषणा

भारत का संविधान
परिशिष्ठ ३ :
१.(संविधान के अनुच्छेद ३७० (३) के अधीन घोषणा)
सं. आ. २७३
राष्ट्रपति, संसद की सिफारिश पर भारत के संविधान के अनुच्छेद ३७० के खंड (१) के साथ पठित अनुच्छेद ३७० के खंड (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करते है कि ६ अगस्त २०१९ से उक्त अनुच्छेद ३७० के सभी खंड, सिवाय निम्नलिखित के, जो नीचे दिए गए के अनुसार है, प्रचालन में नहीं रहेंगे, अर्थात् :-
३७०. इस संविधान के समय-समय पर यथा-संशोधित, सभी उपबंध बिना किन्हीं उपांतरणों या उपवादों के अनुच्छेद १५२ या अनुच्छेद ३०८ या इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद या जम्म-कश्मीर के संविधान में किसी अन्य उपबंध या किसी विधि, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना या भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाली किसी रुढि या प्रथा या किसी अन्य लिखित, संधि या करार जो अनुच्छेद ३६३ के अधीन यथा परिकल्पित या अन्यथा है, मैं तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी जम्मू-काश्मीर राज्य को लागू होंगे ।)
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१. विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग की अधिसूचना सं० सा.का.नि. ५६२ (अ), तारीख ६ अगस्त २०१९ द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग २, खंड ३, उपखंड (१) में प्रकाशित ।

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