भारत का संविधान
१.(चौथी अनुसूची :
(अनुच्छेद ४(१) और अनुच्छेद ८०(२))
राज्य सभा में स्थानों का आबंटन :
निम्नलिखित सारणी के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को उतने स्थान आंबटित किए जाएंगे जितने उसके दूसरे स्तंभ में, यथास्थिति, उस राज्य या उस संघ राज्यक्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट हैं :
सारणी :
१) आंध्र प्रदेश – २.(११)
३.(२) तेलंगाना – ७)
४.(३) असम – ७
४.(४) बिहार – ५.(१६)
६.(४.(५) झारखंड – ६)
७.(८.(४.(६)) गोवा – १))
९.(८.(४.(७) गुजरात – ११))
१०.(८.(४.(८) हरियाणा – ५))
८.(४.(९) केरल – ९
८.(४.(१०) मध्य प्रदेश – ११.(११)
१२.(८.(४.(११) छत्तीसगढ – ५))
१३.(८.(४.(१२) तमिलनाडु – १४.(१८))
१५.(८.(४.(१३) महाराष्ट्र – १९))
१६.(८.(४.(१४) कर्नाटक – १२))
८.(४.(१५)) १७.(ओडिशा) – १०)
८.(४.(१६) पंजाब – १८.(७)
८.(४.(१७) राजस्थान – १०)
८.(४.(१८) उत्तर प्रदेश – १९.(३१)
२०.(८.(४.(१९) २१.(उत्तराखंड – ३))
८.(४.(२०) पश्मिमी बंगाल -१६)
२२.(८.(४.(**) *** – *)
२३.(२४.(८.(४.(२१)) नागालैंड – १)
२५.(८.(४.(२३.(२२)) हिमाचल प्रदेश – ३)))
४.(८.(२२.(२३)) मणिपूर – १)
४.(८.(२२.(२४)) त्रिपुरा – १))
४.(८.(२२.(२५)) मेघालय – १))
२६.(४.(८.(२२.(२६))) सिक्किम – १))
२७.(४.(८.(२२.(२७)) मिजोरम – १))
२८.(४.(८.(२२.(२८)) अरुणाचल प्रदेश १))
४.(८.(२२.(२९)) दिल्ली – ३)
४.(८.(२२.(३०)) २९.(पुडुचेरी) -१))
३०.(४.(८.(२२.(३१) जम्मू और कश्मीर – ४)
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योग :- ३१.(२३३))
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१. संविधान (सांतवा संशोधन) अधिनियम १९५६ की धारा ३ द्वारा (१-११-१९६५ से) चौथी अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम २०१४ की धारा १२ द्वारा (२-६-२०१४ से) १८ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम २०१४ की धारा १२ द्वारा (२-६-२०१४ से) अन्त:स्थापित ।
४. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम २०१४ की धारा १२ द्वारा (२-६-२०१४ से) २ से ३० तक की प्रविष्टियों को क्रमश: ३ से ३१ तक की प्रविष्टियों के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया ।
५. बिहार पुनर्गठन अधिनियम २००० (२००० का ३०) की धारा ७ द्वारा (१५-११-२००० से) २२ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
६. बिहार पुनर्गठन अधिनियम २००० (२००० का ३०) की धारा ७ द्वारा (१५-११-२००० से) अंत:स्थापित ।
७. गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम १९८७ (१९८७ का १८) की धारा ६ द्वारा (३०-५-१९८७ से) अतं:स्थापित ।
८. बिहार पुनर्गठन अधिनियम २००० (२००० का ३०) की धारा ७ द्वारा (१५-११-२००० से) प्रविष्टि ४ से २९ को क्रमश: प्रविष्टि ५ से ३० के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया ।
९. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम १९६० (१९६० का ११) की धारा ६ द्वारा (१-५-१९६० से) प्रविष्टि ४ (प्रविष्टि ६ के रुप में पुन:संख्यांकित) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
१०. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम १९६६ (१९६६ का ३१) की धारा ९ द्वारा (१-११-१९६६ से) अंत:स्थापित ।
११. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम २००० (२००० का २८) की धारा ७ द्वारा (१-११-२००० से) १६ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
१२. मध्ये प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम २००० (२००० का २८) की धारा ७ द्वारा (१-११-२००० से) अंत:स्थापित ।
१३. मद्रास राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम १९६८ (१९६८ का ५३) की धारा ५ द्वारा (१४-१-१९६९ से) ८. मद्रास (११) के रुप में पुन:संख्याकित) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
१४. आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम १९५९ (१९५९ का ५६) की धारा ८ द्वारा (१-४-१९६० से) १७ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
१५.मुंबई पुनर्गठन अधिनियम १९६० (१९६० का ११) की धारा ६ द्वारा (१-५-१९६० से) अंत:स्थापित ।
१६. मैसूर राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम १९७३ (१९७३ का ३१) की धारा ५ द्वारा (१-११-१९७३ से) १०.मैसूर (१३ के रुप में पुन:संख्यांकित) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
१७. उडीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम २०११ की धारा ७ द्वारा (१-११-२०११ से) उडीसा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
१८. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम १९६६ (१९६६ का ३१) की धारा ९ द्वारा (१-११-१९६६ से) ११ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
१९. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम २००० (२००० का २९) की धारा ७ द्वारा (९-११-२००० से) ३४ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२०. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम २००० (२००० का २९) की धारा ७ द्वारा (९-११-२००० से) अंत:स्थापित ।
२१. उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम २००६ (२००६ का ५२) की धारा ४१ द्वारा (१-१-२००७ से) उत्तरांचल के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२२. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम २०१९ (२०१९ का ३४) की धारा ८ द्वारा (३१-१०-२०१९ से) जम्मू-कश्मीर संबंधित प्रविष्टि २१ का निरसन किया गया ।
२३. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम २०१९ (२०१९ का ३४) की धारा ८ द्वारा (३१-१०-२०१९ से) प्रविष्टि २२ से ३१ को क्रमश: २१ से ३० के रुप में पुन:संख्यांकित किया गया ।
२४. नागालैंड राज्य अधिनियम १९६२ (१९६२ का २७) की धारा ६ द्वारा (१-१२-१९६३ से) अंत:स्थापित ।
२५. हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम १९७० (१९७० का ५३) की धारा ५ द्वारा (२५-१-१९७१ से) अंत:स्थापित ।
२६. संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम १९७५ की धारा ४ द्वार (२६-४-१९७५ से) अंत:स्थापित ।
२७. मिजोरम राज्य अधिनियम १९८६ (१९८६ का ३४) की धारा ५ द्वारा (२०-२-१९८७ से) अंत: स्थापित ।
२८. अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम १९८६ (१९८६ का ६९) की धारा ५ द्वारा (२०-२-१९८७ से) अंत:स्थापित ।
२९. पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम २००६ (२००६ का ४४) की धारा ४ द्वारा (१-१०-२००६ से) पांडिचेरी के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३०. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम २०१९ (२०१९ का ३४) की धारा ८ द्वारा (३१-१०-२०१९ से) प्रविष्टि ३० के बाद अंत:स्थापित ।
३१. गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम १९८७ (१९८७ का १८) की धारा ६ द्वारा (३०-५-१९८७ से) २३२ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।