भारत का संविधान
संसद् के अधिकारी :
अनुच्छेद ८९ :
राज्य सभा का सभापति और उपसभापति ।
१) भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा ।
२)राज्य सभा, यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब-जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब- तब राज्य सभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी ।