Constitution अनुच्छेद ८९ : राज्य सभा का सभापति और उपसभापति ।

भारत का संविधान
संसद् के अधिकारी :
अनुच्छेद ८९ :
राज्य सभा का सभापति और उपसभापति ।
१) भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा ।
२)राज्य सभा, यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब-जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब- तब राज्य सभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी ।

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