Constitution अनुच्छेद ३२६ : लोक सभा और राज्यों की विधान सभीओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद ३२६ :
लोक सभा और राज्यों की विधान सभीओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना ।
लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को, जो समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए, कम से कम १.(अठारह वर्ष ) की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरर्हित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा ।
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१.संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, १९८८ की धारा २ द्वारा इक्कीस वर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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